पैन नंबर को आधार से लिंक करने की last Date 30 जून 2021 है। अगर आपने अभी तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराया है तो यह आखिरी मौका है। पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। रद्द पैन कार्ड के द्वारा कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो पायेगा। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 1000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।
PAN Card पर 1000 रुपए जुर्माना क्यों ?
2021 में इनकम टैक्स कानून में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। संसद में पेश हुए नए फाइनेंस बिल के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। Income Tax कानून 1961 के सेक्शन 234H में Pan-Aadhar लिंक नहीं होने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। Income Tax कानून में जोड़े गए इस नए प्रावधान के अनुसार सरकार द्वारा निश्चित की गई डेडलाइन तक लिंक नहीं कराने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा।
कब लगेगा 10000 रुपए पेनाल्टी
अगर आपका पैन कार्ड आधार लिंक नहीं होने पर रद्द कर दिया गया हो उसके बाद अगर उस पैन कार्ड को किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में प्रयोग करेंगे तो उस पर 10000 रुपए की पेनाल्टी लगाया जायेगा। यही नहीं, अगर दुबारा पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो पेनाल्टी की रकम और भी ज्यादा होगी। दुबारा पकड़े जाने पर इस पेनाल्टी को तय करने का अधिकार Income Tax Officer के पास होगा। Income Tax Act के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए से ज्यादा जुर्माना लग सकता है।
PAN Card को Aadhaar Card से Link करना क्यों है जरुरी ?
Income Tax Act के सेक्शन 272B के तहत भारत के हर नागरिक को Income Tax Return और Pan Card बनवाने पर ऐप्लीकेशन में Aadhar No. देना होगा। जिन लोगों का PAN Card बन चुका है उन सभी लोगों को आधार नंबर पैन से से लिंक करना जरूरी है।
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
पैन को आधार से लिंक करने के लिए किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। उसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा।
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